अगर आपके पास 2002 से पहले 20 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस को 12 मार्च तक ऑनलाइन अपडेट करना होगा। लाइसेंस को अपडेट करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देश भर में लाइसेंसिंग और आवेदन प्रक्रिया के लिए सारथी पोर्टल वाहन संबंधी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं।
सारथी पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट और सुधार पर काम कर सकते हैं। साथ ही मंत्रालय ने सभी आरटीओ को पुराने हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। इसी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक 12 मार्च तक खुला रहेगा। इसके बाद यह फीचर बंद हो जाएगा।
अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी पूरी प्रक्रिया सारथी पोर्टल के जरिए ही करनी होगी। इसके लिए डेटा ऑनलाइन होना चाहिए। जिनके पास डायरी हस्तलिखित लाइसेंस है, उन्हें विभाग द्वारा सारथी पोर्टल पर पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा, ऐसे लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, लाइसेंस डुप्लिकेट को हटाया नहीं जा सकता है।
2002 से पहले, सभी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ़लाइन जारी किए जाते थे। उनका डेटा ऑनलाइन नहीं था। अब 20 साल की अवधि के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन आ रहे हैं। इसलिए जिनका लाइसेंस डेटा अभी ऑनलाइन नहीं है, उन्हें सारथी पोर्टल के माध्यम से इसे अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।